विज्ञापन दाताओं को cryptocurrency और अन्य digital currency नान फंजीबल टोकन एनएफटी से संबंधित विज्ञापनों में 1 अप्रैल से घोषणा या अस्वीकरण के जरिए या यह बताना अनिवार्य होगा कि यह अत्यधिक High Risk और बिना नियम वाले Exchange है एनएफटी दरअसल डिजिटल संपत्ति है जिस का कारोबार किया जाता है इस श्रेणी के उत्पादों में कला से जुड़े कार्य संगीत वीडियो गेम आदि शामिल है
भारतीय विज्ञापन मानक परिषद (ASCI) ने बुधवार को बताया कि इस तरह के विज्ञापनों में यह भी दिखाना अनिवार्य होगा कि Crypto के लेनदेन में किसी भी तरह के नुकसान (Lose)के लिए नियामक जिम्मेदार नहीं होगा ASCI के अनुसार सभी ऑनलाइन डिजिटल संपत्ति को crypto सेवाओं के विज्ञापन में महत्वपूर्ण और जरूरी बिंदुओं को अस्वीकरण में दर्शना होगा ऑनलाइन डिजिटल संपत्ति में crypto या एनएफटी शामिल है ASCI के अनुसार cryptocurrency में लेनदेन के दिशा-निर्देशों की घोषणा उद्योग से जुड़े लोगों सरकार और वित्तीय नियामको के साथ परामर्श के बाद की गई है
ASCI ने Cryptocurrency विज्ञापनों के लिए दिशानिर्देश जारी किए हैं, इसमें High Risk होता है
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी को cryptocurrency Digital money पर TAX लगाने की घोषणा के बाद से भारत के cryptocurrency एक्सचेंज को आश्वासन मिल गया कि अपना बिजनेस कर सकते हैं इसके लिए Crypto Exchanger अपना प्रचार विज्ञापन जोर- शोर से करना शुरू कर दिए हैं और इस तरह के तरह तरह के विज्ञापन देखकर लोग के crypto exchange में जाते हैं और निवेश करते हैं
इन विज्ञापनों मैं यह नहीं बताते कि इनमे निवेश करने से किस तरह की खतरा जोखिम, High Risk निवेशकों को उठाना पड़ सकता है इसके लिए भारतीय विज्ञापन उद्योग की स्वशासी संस्था एडवरटाइजिंग स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया (ASCI) ने देश के विज्ञापन (एनएफटी) Cryptocurrency और नंन फंगीबल टोकन के लिए दिशानिर्देश पेश किए हैं खुदरा और युवा निवेशकों को आकर्षित करने वाले इन विज्ञापनों के बारे में बढ़ती चिंताओं के बीच दिशा निर्देश आए हैं
कुछ विज्ञापनों की संदेह उत्पन्न करने वाले प्रकृति के बारे में सरकार और उद्योग के हित धारकों की आलोचना का सामना करने के बाद हाल ही में कई क्रिप्टो प्लेटफार्म को टेलीविजन और प्रिंट विज्ञापनों को वापस लेना पड़ा दिशा निर्देश 1 अप्रैल 2022 को या उसके बाद जारी प्रकाशित सभी विज्ञापनों पर लागू होंगे
ASCI के नई दिशा निर्देश क्या-क्या है विस्तार से जानिए
- नहीं कर सकते विज्ञापनों में इन चार शब्दो का उपयोग वर्चुअल डिजिटल एसेट (बीडीए) उत्पादों या सेवाओं के विज्ञापनों में “मुद्रा”, “प्रतिभूतियां”, “कस्टोडियन” और “डिपॉजिटरी” शब्दों का उपयोग नहीं किया जा सकता है क्योंकि उपभोक्ता निवेशक इन शर्तों को विनियमित उत्पादों के साथ जोड़ते हैं
- कोई भी विज्ञापन में यह नहीं दिखा सकते कि इसमें निवेश करने से भविष्य में ज्यादा मुनाफा होगा
- कोई भी विज्ञापन यह नहीं दिखा सकता है की क्रिप्टो में निवेश करना आसान है क्योंकि cryptocurrency को समझना इतना आसान नहीं है इसमें High risk होता है इसमें निवेश करने से पहले बहुत जानकारी और सोचने की जरूरत होती है इसलिए विज्ञापनों में श्रेणी से जुड़े सभी जोखिमों (Risk) के बारे में बताना चाहिए
- क्रिप्टो कंपनियों को डिजिटल संपत्ति से जुड़े संभावित जोखिम कारक के सभी विज्ञापनों में एक अस्वीकरण शामिल करना आवश्यक है
- उस जानकारियां चेतावनी को खंडन नहीं कर सकती जो क्रिप्टो कंपनियां देती है विज्ञापनों में निहित जानकारी उस सूचना या चेतावनी खंडन नहीं करेगी जो क्रिप्टो कंपनियां समय-समय पर वीडिए उत्पादों के विपणन में ग्राहकों को प्रदान करती है
- नहीं दिखा सकता नाबालिग या कोई ऐसा व्यक्ति जो नाबालिग प्रतीत होता है
विज्ञापन मानक परिषद ने कहा है कि crypto currency या डिजिटल संपत्ति exchang के लिए कोई भी विज्ञापन नाबालिग या कोई ऐसा व्यक्ति जो नाबालिग प्रतीत होता है सीधे उत्पाद के साथ काम कर रहा है या उत्पाद के बारे में बात कर रहा है वह विज्ञापन नहीं दिखा सकता
- कोई भी विज्ञापन यह नहीं दिखा सकता है कि डिजिटल उत्पाद या डिजिटल ट्रेडिंग पैसे की समस्या व्यक्तित्व समस्याओं या ऐसी अन्य कमियों का समाधान हो सकता है
- ASCI परिषद ने कहा है कि किसी भी क्रिप्टो एनएफटी विज्ञापन में ऐसे बयान नहीं हो सकता है जो भविष्य में मुनाफे में वृद्धि का वादा या गारंटी देते हैं
- CRYPTOCURRENCY DIGITAL CURRENCY के विज्ञापन के लिए विशिष्ट मार्गदर्शन की आवश्यकता है यह देखते हुए कि यह निवेश का एक नया और अभी तक का एक उभरता हुआ जरिया है इसलिए उपयोगकर्ताओं निवेशकों को High Risk के बारे में जागरूक करने और उन्हें सावधानी से आगे बढ़ने के लिए कहने की आवश्यकता है सुभाष कामत ASCI अध्यक्ष
- ASCI ने नए दिशा निर्देश में कहा है कि बीडीए उत्पादों के लिए प्रत्येक विज्ञापन में स्पष्ट रूप से विज्ञापनदाता का नाम दिया जाना चाहिए और उनसे संपर्क करने का एक आसान तरीका फोन नंबर या ईमेल प्रदान करना चाहिए यह जानकारी इस तरह से दिखाई जानी चाहिए की सभी उपभोक्ता आसानी से समझ सके।